2जी और कोयला घोटाले के आरोपियों समेत आयकर विभाग की जांच झेल रहे लोगों से लगातार मुलाकात को लेकर सीबीआइ निदेशक रंजीत सिन्हा की मुश्किलें और बढ़ती दिखाई दे रही हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि उनके ऊपर लगे आरोप बेहद संगीन है। यदि यह आरोप सही पाए गए तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इस बाबत कोर्ट ने उन्हें एक सप्ताह के अंदर जवाब देने का निर्देश दिया है।
कोर्ट ने सीबीआइ निदेशक को साफतौर पर एक सील बंद लिफाफे में अपने जवाब के साथ हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया है। गौरतलब है कि आप नेता और वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण ने आरोप लगाया था कि टूजी घोटाले के आरोपियों ने मामले को प्रभावित करने के मकसद से सीबीआइ निदेशक रंजीत सिन्हा से मुलाकात की थी। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर प्रशांत भूषण ने बुधवार को रंजीत सिन्हा के आवास पर इन मुलाकातियों के सबूत वाले रजिस्टर की कापी सीबीआइ को सौंपी थी।
कोर्ट ने सीबीआइ निदेशक को साफतौर पर एक सील बंद लिफाफे में अपने जवाब के साथ हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया है। गौरतलब है कि आप नेता और वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण ने आरोप लगाया था कि टूजी घोटाले के आरोपियों ने मामले को प्रभावित करने के मकसद से सीबीआइ निदेशक रंजीत सिन्हा से मुलाकात की थी। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर प्रशांत भूषण ने बुधवार को रंजीत सिन्हा के आवास पर इन मुलाकातियों के सबूत वाले रजिस्टर की कापी सीबीआइ को सौंपी थी।
Source: News in Hindi and Newspaper

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