Friday, 12 September 2014

Why hurry to close case against Kumar Mangalam Birla

 कोल ब्लॉक आवंटन मामले में सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को सीबीआइ को कड़ी फटकार लगाते हुए पूछा कि आखिर वह उद्योगपति कुमार मंगलम बिड़ला के खिलाफ मामला बंद करने में जल्दबाजी क्यों दिखा रही है।

इस मामले की सुनवाई के दौरान सीबीआइ ने कोर्ट को बताया कि बिड़ला के स्वामित्व वाली हिंडाल्को के आवेदन को देखने वाली निरीक्षण समिति की बैठकों के मूल मिनट्स गायब हैं। कोर्ट ने कोयला ब्लॉक आवंटन मामलों में अपठनीय दस्तावेजों को 'डंप' करने के सिलसिले में सीबीआइ को लताड़ लगाई।

दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ने कोयला उत्पादक संघ की वह याचिका भी खारिज कर दी जिसमें मांग की गई थी कि यदि शीर्ष अदालत आवंटित कोल ब्लॉक रद्द करती है तो उनके पक्ष को दोबारा सुना जाना चाहिए।

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