Thursday, 31 July 2014

Delhi high court directs delhi government to stop e-rickshaws from plying

ई-रिक्शा से हुई दुर्घटना में बच्चे की मौत के बाद गुरुवार को दिल्ली हाईकोर्ट ने ई रिक्शा के चलने पर प्रतिबंध लगा दिया है। यह रोक मामले की अगली सुनवाई 14 अगस्त तक जारी रहेगी। हाईकोर्ट ने बच्चे की मौत के बाद स्वत: संज्ञान लिया था। कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए ई-रिक्शा को खतरनाक बताया है।

गौरतलब है बुधवार को पूर्वी दिल्ली के त्रिलोकपुरी में एक तीन साल के बच्चे की ई-रिक्शा की वजह से दर्दनाक मौत हो गई थी। यह घटना उस वक्त घटी जब बच्चे की मां उसे गोद में लेकर एक दुकान से खरीददारी कर रही थी। अचानक तेजी से आ रहे एक ई-रिक्शा ने उसे टक्कर मार दी और बच्चा मां की गोद से छटककर चाशनी की कड़ाही में जा गिरा। गंभीर रूप से झुलसे बच्चे को तुरंत सफदरजंग अस्पताल ले जाया गया और जहां इलाज के दौरान बच्चे की मौत हो गई।

बच्चे की मौत के बाद पीड़ित परिवार के सदस्यों की ओर से मयूर विहार पुलिस स्टेशन के सामने जमकर हंगामा किया और ई-रिक्शा चालक को पकड़ने की मांग की थी। इस मामले में पुलिस अभी आरोपी ड्राइवर की तलाश कर रही है। 

Source: News, Newspaper

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