Wednesday, 23 July 2014

Youth awarded 10 years imprisonment for raping teenager

अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश मधु खन्ना लाली ने गत वर्ष एक सत्रह वर्षीय नाबालिग युवती से रेप हुए के मामले में एक युवक को दस साल की सजा सुनाई है। न्यायाधीश ने यह सजा हरियाणा के हिसार जिले के मयार गांव के रहने वाले मामले में आरोपी मनोज कुमार को सुनाई।

इसके अलावा सजा सुनाते हुए जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने जुर्माने के तौर पर आरोपी को छह हजार रुपये देने का भी आदेश दिया। जुर्माने की राशि नहीं देने पर उसे तीन महीने की और सजा भुगतनी होगी। साथ ही कोर्ट ने पीड़िता को 50 हजार रुपये देने को कहा है, क्योंकि पीड़िता अपने माता-पिता को खो चुकी है और वह अपने दादी के साथ हांसी में रह रही है।

गौरतलब है कि पीड़िता के रिश्तेदार ने ही हांसी थाने में मनोज कुमार के खिलाफ 19 अप्रैल, 2013 को रिपोर्ट दर्ज कराया था। इसके बाद ही पुलिस ने चार दिन बाद मनोज कुमार को गिरफ्तार कर पीड़िता को बरामद किया था और रेप की पुष्टि की थी। 

Source: News, Newspaper

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