रांची। चारा घोटाला में रांची के बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार में बंद बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री व राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की जमानत याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है।
न्यायाधीश आर आर प्रसाद की अदालत ने यादव की जमानत याचिका पर सुनवाई की। जमानत याचिका के विरोध में सीबीआइ के वकील ने भी पक्ष रखा। इससे पहले यादव के वकील ने इस मामले में यादव को जमानत देने का अनुरोध कोर्ट से किया। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद जज ने फैसला सुरक्षित रख लिया। बृहस्पतिवार को कोर्ट इस मामले में फैसला सुनाएगी।
उल्लेखनीय है कि सीबीआई की विशेष अदालत ने पिछले 3 अक्टूबर को चारा घोटाला के नियमित मामले 20ए/96 में यादव को पांच साल के सश्रम कारावास और 25 लाख रुपये की जुर्माने की सजा सुनाई थी।
Source: News in Hindi
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