Tuesday 24 September 2013

News in Hindi: Minor girl raped in running bus


minor girl

जान्यूने, रांची। दिल्ली के दामिनी कांड से भी वीभत्स घटना सोमवार को झारखंड के खूंटी-रांची रोड पर हुई। बहादुर दामिनी ने तो दरिंदों से आखिरी दम तक संघर्ष किया था, पर यहां तो इतनी मासूम बच्ची थी कि उसे अभी देश-दुनिया तक का पता नहीं। उस मासूम बच्ची को चलती बस में खलासी ने अपनी हवस का शिकार बनाया।

पुलिस ने छेड़छाड़ की बात कही है, जबकि सिविल सर्जन ने रेप की पुष्टि की है। 
हालांकि डीआइजी शीतल उरांव ने कहा है कि मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर ही आरोपी के खिलाफ कार्रवाई होगी।
आरोपी का नाम बबन खान है, उसकी उम्र करीब 40 वर्ष है। वह रांची जिले के बुंडू थाना क्षेत्र के पुराना बाजार टोली का रहने वाला है। लोगों ने उसे पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। 

घटना इस प्रकार है-शक्तिपुंज (जेएच-01जेड-4773) नामक बस चाईबासा से रांची चलती है। खूंटी बस स्टैंड पर वह बच्ची अपने घर हुटार आने के लिए अन्य बच्चों के साथ चढ़ गई। उसकी उम्र करीब सात वर्ष है। बस खुलते ही खलासी ने बच्ची को अपनी गोद में बिठा लिया। अन्य बच्चे इधर-उधर बैठ गए थे। बस में बहुत कम यात्री थे। कुछ यात्री आगे की सीट पर थे। वह उसे लेकर पीछे की सीट पर चला गया। उसने बच्ची को हवस का शिकार बनाया। जब बच्ची हुटार चौक पर बस से उतरी तो रोते हुए अपने परिजनों को घटना के बारे में बताया। तब तक बस खुल चुकी थी। परिजनों और अन्य लोगों ने बस का पीछा कर उसे तुपुदाना में पकड़ा। आसपास के लोग भी जुट गए थे, खलासी की जमकर धुनाई की।

इसके बाद उसे तुपुदाना पुलिस को सौंप दिया। तुपुदाना पुलिस ने आरोपी को खूंटी पुलिस के हवाले कर दिया। बच्ची के पिता ने बताया कि मासूम के साथ दरिंदे ने जो हरकत की उससे बच्ची खौफ में है। 

इधर, तुपुदाना ओपी में पुलिस बस के चालक देवेंद्रनाथ केरई और कंडक्टर शिव कुमार से पूछताछ कर रही है। दोनों ने बताया कि उन्हें घटना की जानकारी नहीं है। 

'बस को जब्त किया गया है। आरोपी भी पकड़ा गया है। बस के कंडक्टर से भी पूछताछ होगी और शक्तिपुंज के मालिक को भी ऐसे नशेबाज खलासी को बस में नहीं रखने का आदेश दिया जाएगा। जहां तक बच्ची के साथ दुराचार की बात है तो यह गलत है। उसके साथ अश्लील हरकत से इन्कार नहीं किया जा सकता है। खूंटी में मैंने खुद बच्ची का इलाज करवाया है। उसकी अस्पताल से छुट्टी भी हो गई है। आरोपी गिरफ्तार हो गया है, जिसे जेल भेजा जा रहा है।'

डा. एम. तमिलवाणन, एसपी, खूंटी। 
'मामले में प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन फ्राम सेक्सुअल अफेंस एक्ट 2012 की कंडिका चार के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है। ऐसे मामलों में 376 के तहत एफआइआर का प्रावधान नहीं है।'

बी. दास, थाना प्रभारी खूंटी
खूंटी बस में हुई घटना में पीड़िता की मेडिकल जांच की गई है। जांच में रेप की पुष्टि हुई है। 

- डॉ. विजय खन्ना, सिविल सर्जन, खूंटी 
'घटना की जानकारी आपसे मिल रही है। एक मासूम बच्ची के साथ इस तरह की घटना, सोचकर ही कोई भी कांप जाएगा। मैं पुलिस से मामले की जानकारी ले रही हूं। इस पर आयोग संज्ञान ले रहा है।'

रूपलक्ष्मी मुंडा
अध्यक्ष, झारखंड राज्य बाल संरक्षण आयोग।

Related

No comments:

Post a Comment