जामनगर। तीन साल की मासूम बच्ची के साथ रेप करने के दोषी को सत्र न्यायालय ने गुरुवार को उम्रकैद व पच्चीस हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। यह वारदात 2011 के दौरान जमखामबलिया तालुका इलाके में हुई थी।
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश जेएन श्रीनिवास ने इस मामले पर अपना फैसला सुनाते हुए 28 वर्षीय जुम्मा इकबाल को उम्रकैद व पच्चीस हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। उल्लेखनीय है कि जमखामबलिया पुलिस ने जून, 2011 में तीन साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म के मामले में इकबाल को गिरफ्तार किया था।
हाल ही में गुजरात हाईकोर्ट ने 2003-2004 के दौरान गैंगरेप के एक मामले में पांच आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुनाई हैं।
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