जबलपुर, नई दुनिया ब्यूरो। निर्देशक संजय लीला भंसाली की विवादित फिल्म 'रामलीला' का 15 नवंबर को देशभर के सिनेमाघरों में प्रदर्शन झमेले में आ गया है। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने ठीक एक दिन पहले बृहस्पतिवार को फिल्म के खिलाफ दायर दो याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए अहम अंतरिम आदेश जारी कर दिया। अदालत ने कहा कि शुक्रवार को अगर फिल्म प्रदर्शित करनी है तो 'रामलीला' शब्द हटाया जाए। ऐसा नहीं होता है तो अगली सुनवाई (22 नवंबर) तक फिल्म रिलीज न की जाए।
कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश केके लाहोटी और न्यायाधीश सुभाष काकड़े ने फिल्म निर्माता कंपनी इरोस इंटरनेशनल के सीईओ किशोर लुल्ला, निर्देशक संजय लीला भंसाली, अभिनेता रणवीर सिंह व अभिनेत्री दीपिका पादुकोण को नोटिस का जवाब देने को कहा है। पहली याचिका के मुताबिक, फिल्म भारतीय संस्कृति व हिंदुओं की भावनाओं को चोट पहुंचाने वाली है। इसके पोस्टरों में 'गोलियों की रासलीला-रामलीला' जैसी अनुचित शब्दावली का प्रयोग किया गया है। वहीं दूसरे याचिकाकर्ता का कहना है कि 10 अक्टूबर को हाई कोर्ट ने उनकी अर्जी का इस निर्देश के साथ निपटारा कर दिया था कि वे एक सप्ताह के भीतर सेंसर बोर्ड में शिकायत करें। शिकायत के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई।
Source- Entertainment Hindi News
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